स्वागत

Thursday, March 25, 2010

खुशबू मामले में सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पूर्व यौन संबंधों और कौमार्य के बारे में राय व्यक्त करके विवाद में घिरी दक्षिण भारत की अभिनेत्री खुशबू की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत इस मामले में अपना फैसला बाद में सुनाएगी। प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की खंडपीठ ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अभिनेत्री खुशबू की याचिका पर सुनवाई की। खुशबू ने हाईकोर्ट के ३० अप्रैल २००८ के फैसले को चुनौती दे रखी है। वह चाहती हैं कि विवाह पूर्व यौन संबंधों के बारे में उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले निरस्त किए जाएं। इस मामले में सुनवाई के दौरान जजों ने सवाल किया कि यदि बिना शादी के दो वयस्क अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं तो किसी को इस पर आपत्ति कैसे हो सकती है और यह कैसे अपराध की श्रेणी में आएगा? खुशबू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद और इस अभिनेत्री की इन बेबाक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने वालों की ओर से अधिवक्ता वी. कनगराज, एटीएम रंगरामानुजम, जी. शिवबालमुरुगन और बी. बालाजी ने दलीलें पेश कीं।अभिनेत्री खुशबू ने २००५ में विवाह पूर्व यौन संबंधों के बारे में एक पत्रिका में इंटरव्यू दिया था।
(नई दुनिया,दिल्ली,24.3.2010)

No comments:

Post a Comment

न मॉडरेशन की आशंका, न ब्लॉग स्वामी की स्वीकृति का इंतज़ार। लिखिए और तुरंत छपा देखिएः