बंबई हाईकोर्ट ने पाक गायक अदनान सामी का अुनी पत्नी सबा के साथ २००७ में किए गए पुनर्विवाह को वैध बताया इसके साथ कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को सबा की तलाक याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिए हैं। अदनान और सबा का विवाह २००१ में हुआ था। २००४ में तलाक हुआ और २००७ में दोनों ने पुनर्विवाह कर लिया। सबा ने गत साल तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। जज डीबी भोसले और आरवी गनू ने कहा कि सबा के लिए हलाला आवश्यक नहीं था क्योंकि अदनान ने उसे "अहसान" व पिछली बार तलाक दिया था। कोर्ट ने अदनान के तर्क को स्वीकार कर लिया कि दूसरा विवाह वैध नहीं था। हलाला के तहत तलाकशुदा पत्नी को पहले किसी गैर मर्द के साथ प्रतीकात्मक विवाह करना प़ड़ता है। उसके बाद तलाक लेकर फिर पूर्व पति से विवाह कर सकती है।
(नई दुनिया,दिल्ली,24.3.2010)
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