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Thursday, March 25, 2010

अदनान का पुनर्विवाह वैध

बंबई हाईकोर्ट ने पाक गायक अदनान सामी का अुनी पत्नी सबा के साथ २००७ में किए गए पुनर्विवाह को वैध बताया इसके साथ कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को सबा की तलाक याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिए हैं। अदनान और सबा का विवाह २००१ में हुआ था। २००४ में तलाक हुआ और २००७ में दोनों ने पुनर्विवाह कर लिया। सबा ने गत साल तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। जज डीबी भोसले और आरवी गनू ने कहा कि सबा के लिए हलाला आवश्यक नहीं था क्योंकि अदनान ने उसे "अहसान" व पिछली बार तलाक दिया था। कोर्ट ने अदनान के तर्क को स्वीकार कर लिया कि दूसरा विवाह वैध नहीं था। हलाला के तहत तलाकशुदा पत्नी को पहले किसी गैर मर्द के साथ प्रतीकात्मक विवाह करना प़ड़ता है। उसके बाद तलाक लेकर फिर पूर्व पति से विवाह कर सकती है।
(नई दुनिया,दिल्ली,24.3.2010)

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