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Tuesday, October 5, 2010

पुरानी अदाकारा रेहाना का फिल्म से सम्बन्ध नहीं

वन्स अपान ए टाइम इन मुम्बई फिल्म में मशहूर अदाकारा रेहाना का नाम रखे जाने के मामले में प्रस्तुत याचिका पर उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने कहा है कि पुरानी अदाकारा रेहाना का इस फिल्म की महिला पात्र रेहाना से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिल्म की शुरुआत से पहले इस सूचना का प्रसारण किया जाए। पीठ ने कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के आदेश भी फिल्म निर्माता एकता कपूर सहित अन्य विपक्षियों को दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि समाचार पत्रों में भी यह बात भी प्रकाशित की जाए कि 1940 दशक की मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेहाना से इस फिल्म की महिला पात्र रेहाना से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित की पीठ ने याची मुन्ना खान की ओर से अधिवक्ता अशोक पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत याचिका को निस्तारित करते हुए दिए हैं। याचिका प्रस्तुत कर कहा गया कि फिल्म वन्स अपॉन ए टाइम इन मुम्बई में मशहूर अदाकारा रेहाना का नाम अभिनेत्री को दिया गया है तथा रेहाना पर गलत टिप्पणी भी की गयी है। सुनवाई के समय सोमवार को फिल्म निर्माता एकता कपूर व अन्य की ओर से जवाब भी वकील ने प्रस्तुत किया। जवाब में कहा गया कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रेहाना से इस फिल्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नाम काल्पनिक है। अवमानना पर वारंट जारी अदालती आदेश की अवमानना करने पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्तेखाब आलम ने प्रमुख सचिव, प्रबन्ध निदेशक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन चन्द्र प्रकाश के विरुद्ध आगामी 5 अक्टूबर के लिए बीस हजार रुपए का जमानती वारण्ट जारी किया है। अदालत के समक्ष दायर पूर्व याचिका में पारित आदेश का अनुपालन न करने पर याची ओमप्रकाश सिंह ने अवमानना याचिका दायर की है(दैनिक जागरण,लखनऊ,5.10.2010)।

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