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Thursday, October 14, 2010

रीमिक्स गाने बनाना ‘नकल’ नहीं

कॉपीराइट और रीमिक्स के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के मुताबिक किसी गाने का रीमिक्स वर्जन बनाना कॉपीराइट कानून के दायरे में नहीं आता है।

जस्टिस विपिन सांघी ने ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लि. के मामले में इस आशय का आदेश जारी किया। ग्रामोफोन कंपनी का आरोप था कि सुपर कैसेट उन गानों का रीमिक्स वर्जन बनाती है, जिसका कॉपीराइट उसके पास है।

इस पर सुपर कैसेट की दलील थी कि उसने कलाकारों, संगीतकारों आदि की अलग से व्यवस्था कर नए सिरे से साउंड रिकॉर्डिंग कराई। अपने आदेश में अदालत ने कॉपीराइट एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र किया। जज कहा कि वही या अलग संगीतकारों, गायकों व कलाकारों का इस्तेमाल करते हुए नई साउंड रिकार्डिंग करने की इजाजत है(दैनिकर भास्कर,दिल्ली,14.10.2010)।

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